

बिलासपुर,,, छत्तीसगढ़ सरकार ने बकाया वेट टैक्स की वसूली के लिए टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया है! GST बार एशोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश शुक्ला ने बताया कि इस वन टाइम सेटलमेंट स्किम के तहत व्यापारियों को जहाँ पेनाल्टी से 100% राहत दी गई है!

वही टैक्स के ब्याज में 90 फीसदी की छूट दी गई है! व्यापारियों को महज 10 फीसदी राशि ही चुकानी पड़ेगी! उन्होंने बताया कि ऐसे व्यापारी जिनका टर्न ओवर 50 लाख से कम है! उनको टैक्स की राशि में 60 फीसदी वही 50 लाख से ऊपर के टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए टेक्स में 40% छूट का ऐलान किया गया है! इससे जहाँ शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी! वही व्यापारियों को खाता बंद होने पेशी और दंड से मुक्ति मिलेगी!
सुनिए ये क्या कह रहे है…

