0 मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी देगा डाक विभाग
0 मामला किसान विकास पत्र का 2 लाख डकारने का



बिलासपुर,,, 2 लाख के किसान विकास पत्र के गफलत के मामले से पल्ला झाड़ने वाले डाक विभाग को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जिम्मेदार ठहराते हुए! आवेदक को निवेशित दिनांक 14 मई 2019 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 2 लाख रुपये लौटने आदेश दिया है! इसके अलावा 10 हजार मानशिक छती पूर्ति और 5 हजार का वाद वय भी ठोका है!


आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक सन 2019 में राहुल पाठक ने पोस्ट ऑफिस के एजेंट संजय नारंग से 6 किसान विकास पत्र खरीदा था! इसी दौरान पता चला कि एजेंट संजय ने बहुत लोगो से धोखाधड़ी की है! इस बात का पता चलते पर राहुल ने ACCL के उप डाग घर मे पता किया, तो पता चला कि एजेंट ने उसके एक किसान विकास पत्र के 2 लाख रुपये जमा ही नही किये है! और कूट रचित पासबुक देकर धोखाधड़ी की है! राहुल ने इसकी शिकायत पोस्ट ऑफिस में की तो पोस्ट ऑफिस के अफसरों ने यह कहकर हाथ खड़ा कर दिया कि एजेंट की नियुक्ति अल्प बचत अधिकारी द्वारा की जाती है! चुकी वे उसके नियोक्ता ही नही है! इस लिए इसके जिम्मेदार भी नही, परिवादी राहुल पाठक ने सन 2021 में आयोग के समक्ष न्याय की गुहार लगाई!
आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य आलोक पांडेय पूर्णिमा देवी ने कोलकाता उच्च न्यायालय के एसेस एजेंट के लिए पारित आदेश के आधार पर एजेंट के लिए पोस्ट ऑफिस को जिम्मेदार मानते हुए, वादी के पक्ष में फैसला दिया!
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