0 निगम ने भी डिस्मेंटल के लिए लिखा पत्र
0 तोड़फोड़ पर लग गई थी रोक

बिलासपुर। राजस्व सचिव ने चर्चित मिशन हॉस्पिटल के बेशकीमती 11 एकड़ जमीन मामले में क्रिश्चियन बोर्ड ऑफ़ वूमेन हॉस्पिटल की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद नजूल विभाग ने मिशन अस्पताल परिसर में रह रहे 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने नोटिस जारी किया है। इधर निगम प्रशासन ने भी डिस्मेंटल के बाद बचे स्ट्रक्चर से जानमाल का खतरा बता तोड़ने के लिए नजूल विभाग को पत्र लिखा है।
जिला प्रशासन द्वारा यहां ऑक्सीजोंन और नालंदा लाइब्रेरी का प्रपोजल है। 140 साल पुराने जर्जर हॉस्पिटल भवन को ढहाने का काम भी शुरू करा दिया गया पर
इसके खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ने हाईकोर्ट में स्टे आवेदन प्रस्तुत किया हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को 15 दिनों में प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए जिसके कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई थी। पर राजस्व सचिव द्वारा याचिका खारिज होने के बाद फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए सरगर्मी शुरू हों गई है।

