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बीच गोलबाजार के बिना अनुमति निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने दिए  जानकारी और दस्तावेज व प्रकरण को नए रूप में 7 को प्रस्तुत करने आदेश,

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बिलासपुर/ बीच गोलबाजार के बिना अनुमति निर्मित काम्प्लेक्स का ग्रीन नेट हटा दिया गया। इधर हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन से जवाब मांगा है कि ऐसे कथित अवैध निर्माण किन परिस्थितियो में और किस प्राधिकरण के अनुमति के तहत किये जा रहे। यदि निर्माण के सम्बंध में कोई अनुमति है तो उसका विवरण प्रस्तुत करे। प्रकरण को 7 मई को नए प्रकरण के रूप में सूचीबद्ध करने निर्देश दिया गया है।

बीच गोलबाजार के अवैध निर्माण के मामले में जनदर्शन में शिकायत, सदन में पक्ष- विपक्ष के ग़म्भीर आरोपो और सभापति की तल्ख टिप्पणी के बाद भी कोई कार्रवाई नही की गई। जिम्मेदार अफसर कभी हाईकोर्ट के डायरेक्शन का हवाला देकर तो कभी विधि विशेषज्ञ से राय लेने का हवाला दे चंवर डोलाते रहे...

*ये है डायरेक्शन*

काम्प्लेक्स निर्माणकर्ता के डब्ल्यूपीसी की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन को मामले में पिटीशनर निर्माणकर्ता से 30 दिन के अंदर आवेदन विधिपूर्वक प्रकरण का निराकरण करने निर्देश दिया था, अफसर मीडिया में काम बंद कराने का दावा करते रहे एक तल्ला और तन गया, दीवारो पर पुट्टी, सफेदी चढ़ गई जमीन पर मार्बल, टाइल्स लग गए रंगरोगन भी हो गया, शटर लगते ही ग्रीन नेट वाला पर्दा तक हटा दिया गया….

पार्किंग का भी लोचा

बीच गोलबाजार शहर का सबसे व्यस्ततम बाज़ार है, इस काम्प्लेक्स के निर्माण में खामियों की भरमार गिनाई जा रही,, अब पर्दा खुलने के बाद पार्किंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे,,, कि आखिर यहां के कारोबारियो, स्टाफ और आगन्तुको के वाहन आखिर कहां खड़े होंगे।

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