
बिलासपुर। नेहरू नगर गणेश चौक से संजय तरण पुष्कर रोड पर सड़क किनारे ग्राउंड प्लस थ्री की अनुमति पर तने 6 माले की निर्माणाधीन भवन के पौ बारह होने की खबर है। तभी तो चौदह माह पूर्व जारी नोटिस पर अभी तक नोटिस- नोटिस का खेल ही चल रहा है।


दरअसल मीडिया में ख़बरे आने के बाद पिछले साल जनवरी 2024 को निगम के भवन शाखा अधिकारी ने नेहरू नगर निवासी भवन मालिक डॉ राजेश सिंह को अनुमति विपरीत निर्माण करने के मामले में नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 307 (2) के तहत नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में भवन स्वामी ने भूलवश अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य कराने और इसके लिए न्यायोचित शस्ति के साथ नियमितीकरण करवाने आग्रह किया था। चौदह माह बाद फिर से मीडिया में मामलें के तूल पकड़ने के बाद अब भवन शाखा अधिकारी भवन स्वामी को फाइनल नोटिस जारी करने की बात कह रहे है, पर मामला पौ बारह का है।
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