
बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई।
उप संचालक खनिज ने वर्ष 2024-25 में बताया कि अवैध खनिज परिवहन के 629 प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन के 85 और अवैध खनिज भंण्डारण के 15 समेत कुल 729 प्रकरण दर्ज करने वही
718 प्रकरणों में 1 करोड़ 99 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक खनिज मद में जमा कराना बताया और शेष 11 प्रकरण में सें 10 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराने और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22 मई 2025 तक अवैध खनिज परिवहन के 93 प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन के 7 तथा अवैध खनिज भंण्डारण के 1 कुल 101 प्रकरण दर्ज कर 26 लाख 03 हजार रुपये जुर्माना वसूल खनिज मद में जमा कराने की जानकारी दी।

जिस पर कलेक्टर द्वारा सभी विभागों को अपने अपने नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक कार्रवाई कर की गई कार्यवाही की सूचना प्रति माह खनिज विभाग को देने का निर्देश दिया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु तहसीलदारों को भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के तहत सीधे प्रकरण दर्ज करने निर्देशित किया गया तथा वन विभाग के अधिकारियों को भी वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई जैसे वाहन राजसात करने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर ने जिले में अधिक से अधिक रेत खदान स्वीकृत करने नवीन क्षेत्र का चिन्हांकन कर ऑक्सन की कार्यवाही करने निर्देश दिया। जिससे कि जिले में निर्माण कार्यों के लिये खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा शासन एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व आय भी प्राप्त हो सके। उन्होंने नवीन क्षेत्र में 15 रेत खदानों का जांच प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने राजस्व विभाग, वन विभाग और क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को खदानों में पर्यावरण स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करने निर्देश दिया। कलेक्टर ने जब्त खनिज को शासकीय निर्माणाधीन कार्यों में उपयोग करने की बात कही।
बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर,उप वनमण्डलाधिकारी, उप संचालक (ख. प्रशा.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर/बिल्हा/मस्तूरी, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, जिला परिवहन अधिकारी बिलापसुर, कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन / ग्रा.यां.से. संभाग / पीएमजेएसवाई / एमएमजेएसवाई बिलासपुर एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
