ब्रेकिंग

जागरूक महिला उपभोक्ता ने 3 रुपये ज्यादा लेने पर खटखटाया उपभोक्ता आयोग का दरवाजा, राजकिशोर नगर रिलायन्स मार्केट को लगा 3000 का झटका और फजीहत भी

Spread the love


0 आयोग ने टाटा अग्नि के प्रिंट रेट से 3 रुपये अधिक लेने को ठहराया गलत

0 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हवाला दे ठोंका 3000 रुपये क्षतिपूर्ति देने आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

बिलासपुर । राजकिशोर नगर रिलायंस स्मार्ट बाजार ने 3 रुपये के लिए अपनो मिट्टी पलित करवा ली। दरअसल मामला 335 रुपये एमआरपी वाले टाटा अग्नि चाय का 338 रुपये के बिलिंग का है। जागरूक महिला उपभोक्ता ने महज 3 रुपये के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष प्रतिवाद दायर कर 3 हजार का झटका दे दिया। रिलायंस मार्केट प्रबंधन को 3 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक राजकिशोर नगर निवासी जायरा आमीन ने गत मई माह में राजकिशोर नगर के रिलायन्स मार्किट से टाटा अग्नि चाय का पैकेट खरीदा। पैकेट में 335 रुपये एमआरपी अंकित था जबकि बिलिंग के दौरान उनसे 238 रुपये लिया गया।
जागरूक उपभोक्ता ने आयोग के समक्ष 3 रुपये के लिए परिवाद दायर कर दिया, मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्य्क्ष अशोक सिंघल, सदस्य आलोक पाण्डेय और पूर्णिमा सिंह ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एमआरपी से अधिक मूल्य लेने के दोष में आरोपी रिलायन्स मार्किट के खिलाफ फैसला देते हुए परिवादिनी को 3000 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

ये आयोग के प्रति विश्वसनीयता का बड़ा उदाहरण है, जिसके चलते पीड़ित महिला को 3 रुपये के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आयोग ने महज 4 मलह में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देकर उपभोक्ताओं को एक बड़ा सन्देश दिया कि 2-3 रुपये अतिरिक्त लेना भी बड़ा अपराध है।

आलोक पाण्डेय सदस्य उपभोक्ता आयोग बिलासपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *