
0 बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर देना पड़ा संदेश
0 वायरल वीडियो को रिवर्स फारवर्ड कर की जा रही अन्य आरोपियों की भी पहचान

बिलासपुर/ राजधानी रायपुर के पुलिस कमिश्नरेट एरिया महादेव घाट में हुई हर्ष फायरिंग के रील बनाते वायरल वीडियो के मामले में आखिरकार डीडी नगर पुलिस ने दो दिन बाद हथियार का दुरुपयोग करने, प्रतिबंधित जगह पर फायरिंग करने और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया।

रायपुर में एक शादी समारोह के वायरल वीडियो मेंजिसे मोवा या डीडी नगर थाना क्षेत्र से संबंधित बताया जा रहा है , भाजपा नेत्री मोनिका सिंह और बिलासपुर में पदस्थ उनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पति ऋतुपर्ण सिंह पिस्टल से दनादन हर्ष फायरिंग करते नज़र आये साथ ही महिलाएं और बच्चे भी हथियार लहराते दिखे ऐसा बताया जा रहा। सोशल मीडिया में कांग्रेस नेताओ के कानून व्यवस्था को लेकर उठाये सवाल और मचे फजीहत के बाद हरकत में आई पुलिस ने वीडियो को संज्ञान लेते हुए दीपक सिंह (मुख्य आरोपी) और अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर वायरल वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

गौरतलब है छत्तीसगढ़ में हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती है। यूपी और अन्य राज्यो से इस तरह की कुछ घटनाए भी सामने आ चुकी है।
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