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उपभोक्ता आयोग ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ दिया दूसरा साढ़े 45 लाख का बड़ा फैसला, बीमित मृतक की पत्नी को भुगतान करने आदेश

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बिलासपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कम्पनी को पीड़ित की पत्नी को45 लाख रुपये देने का आदेश परित किया है, जो अब तक के सबसे बड़ी रकम का दूसरा फैसला है।

आयोग के सदस्य आलोक पाण्डेय ने बताया कि शहर के मोपका भाटापारा निवासी पूर्णिमा यादव पति स्व मनोज यादव ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के खिलाफ दायर परिवाद में बताया कि उसके पति ने एक गाड़ी खरीदी थी, तब फाइनेंस कंपनी ने ऋण की सुरक्षा के लिए 45.65 लाख का बीमा किया था, पति को किडनी का प्रबल्म होने पर उसे आपोलो में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई, पूर्णिमा सिंह के बीमा दावे को बीमा कम्पनी ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि ये गम्भीर बीमारी की श्रेणी में नही आता। जबकि बीमा कम्पनी ने दस्तावेज का परीक्षण कराने पर पाया कि मृतक मल्टीआर्गन फेलियर था, उसे किडनी की समस्या थी, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है।
आयोग के अध्यक्ष उसको सिंघल, सदस्य द्वय आलोक पाण्डेय और पूर्णिमा सिंह ने बीमा कम्पनी को मृतक की विधवा पूर्णिमा यादव को 45 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान करने, भुगतान न करने पर आदेश दिनांक से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज, 25 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है।
कहा जा रहा कि ये आयोग द्वारा अब तक दिये गए दूसरी सबसे बड़ी रकम का फैसला है।

आलोक पाण्डेय, सदस्य उपभोक्ता आयोग, बिलासपुर

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