0 कम्पनी को दिए पीड़ित को 18 फीसदी ब्याज मानसिक क्षति और वाद व्यय भुगतान के आदेश
0 मेन्टेनेन्स कार्य के नाम पर मनमानी की दी सजा


बिलासपुर। मेंटेनेंस कार्य के लिए घंटों बत्ती गुल करने से फ्रिजर में रखी हजारों रुपए की आइसक्रीम के पिघलकर खराब होने के मॉमले में फोरम ने सीएसपीडीसीएल को पीडित अमूल आइसक्रीम पार्लर के संचालक को ब्याज सहित नुकसान की भरपाई करने आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में 16 और 17 फरवरी कोमेंटेनेंस कार्य के लिए 24 घण्टे के तक बिजली ठप करने के कारण अमूल आइसक्रीम पार्लर के संचालक स्वराज घोष के पार्लर के फ्रिजर में रखे हजारों रुपए के आइसक्रीम के पिघलकर खराब हो गए थे। पीड़ित पार्लर संचालक ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत कर बिजली ठप होने के कारण पार्लर के आइसक्रीम और फ्रोजन उत्पादों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए गुहार लगाते हुए बताया कि उसने कई बार इसकी शिकायत कर विद्युत सप्लाई शुरू करने आग्रह किया लेकिन कम्पनी के अफसरों ने ध्यान नहीं दिया।


जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। आइसक्रीम पार्लर संचालक ने फोरम को बताया कि
बिजली कंपनी ने बिना सूचना दिए 24 घंटे बिजली बंद रखी इसलिए उसके नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार है। फोरम ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद व्यापारी के वैध विद्युत कनेक्शन और बिल के नियमित भुगतान के बाद भी उपभोक्ता के संस्थान की बिजली कटौती और शिकायत पर ध्यान न देने को कम्पनी की लापरवाही बता परिवादी को हुई आर्थिक और मानसिक क्षति के मद्देनजर फोरम ने विद्युत कंपनी को व्यापारी को नुकसान के लिए 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति 18 प्रतिशत ब्याज, मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में भुगतान करने आदेश दिया है।

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