
बिलासपुर/ न्यायधानी के बहुचर्चित स्पा सेंटर वसूली कांड से मची फजीहत के बाद गृह विभाग ने आखिरकार बिलासपुर के पूर्व एएसपी राजेंद्र जायसवाल के निलंबन का फरमान जारी कर दिया है।


मामले ने तब तूल पकड़ा जब पीड़ित स्पा संचालक ने इसकी लिखित शिकायत आईजी से की और उसके बाद एसएसपी का दबंग स्टाइल का वीडियो वायरल हो गया।
इस वीडियो से छत्तीसगढ़ पुलिस की पूरे राज्य में जमकर किरकिरी हुई, उधर शिकायत पर एक्शन लेते हुए आईजी ने एसएसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने निर्देश दिया, इधर दूसरे दिन जब मामला गरमाया गृह विभाग के अवर सचिव ने मामले में आरोपित एएसपी कोतत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया।


गृह विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिलासपुर(सिटी) के तत्कालीन एएसपी राजेन्द्र जायसवाल द्वारा स्पा सेंटरों की चेंकिग के नाम पर अवैध वसूली, व मासिक धनराशि न देने पर नुकसान पहुंचाने संबंधी शिकायत छवि धूमिल करने वाली, वीडियो क्लिप एवं आवेदक के बयान से गंभीर कदाचरण एवं भ्रष्टाचार करने के संबंध में प्राप्त शिकायत प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।

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