ब्रेकिंग

मंगला चौक के कृष्णा हॉस्पिटल में मरीज के ऑपरेशन में घोर लापरवाही, उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल संचालक पर ठोका 2 लाख का जुर्माना

बिलासपुर । शहर के मंगला चौक के श्री कृष्णा हॉस्पिटल पर उपभोक्ता आयोग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। मामला इस अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा एक मरीज के हर्निया का गलत ऑपरेशन करने का है। अस्पताल प्रबंधन को 15 दिन के अंदर ब्याज सहित जुर्माने की राशि और 5 हजार रु वाद व्यय भुगतान करने का आदेश दिया है।पीड़ित की ओर से अधिवक्ता श्री दीनानाथ यादव और उनके सहयोगी ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष न्याय दृष्टांत पेश किया

ये है मामला-


गत 12 नवंबर 2021 को
तखतपुर निवासी 56 वर्षीय विष्णु कुमार गुप्ता को हर्निया के ऑपरेशन के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरतते हुए मरीज के बाएं के बजाय दाएं साइड के हर्निया का ऑपरेशन कर दिया।

नही चली होशियारी

ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने परिजनों को बाएं हर्निया का ऑपरेशन फ्री में करने की पेशकश की। परिजनों को लगा कि जरूर कोई बात है शक होने पर परिजन मरीज़ को जांच कराने सिम्स ले गए। जहाँ सोनोग्राफी रिपोर्ट से शक सही साबित हुआ कि कृष्णा हॉस्पिटल ने गलत ऑपरेशन कर दिया था।

फोरम ने सुनाया फैसला

परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद सिंघल, सदय पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय ने डाक्टर के कृत्य को सेवा मे कमी और लापरवाही ठहराते हुए मरीज को हुई शारीरिक और मानसिक पीड़ा के एवज मे अस्पताल संचालक डॉ.
जितेंद्र अग्रवाल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोकते हुए 15 दिनों के भीतर 9 प्रतिशत ब्याज सहित जुर्माने की राशि और 5 हजार रुपए वाद व्यय का भुगतान करने आदेश दिया है।

Author Profile

शैलेन्द्र पाण्डेय / संपादक / मोबाइल नंबर : 7000256145
शैलेन्द्र पाण्डेय / संपादक / मोबाइल नंबर : 7000256145
Latest entries