
बिलासपुर। आखिरकार हाईकोर्ट ने डीपी विप्र कालेज को ऑटोनॉमस का दर्जा दे दिया। इस खबर से विप्र कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों ने जमकर खुशियां मनाई।
बताया जा रहा कि यूजीसी ने गत 19 जनवरी 2024 को डीपी विप्र कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा दिया था। नेक से ए ग्रेड प्राप्त होने और 10 साल से अधिक समय से संचालित होने का क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अधिसूचना को ही रोक दिया, पत्र व्यवहार करने पर यूजीसी ने अधिसूचना जारी करने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र भेजा इसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी नही की। यूजीसी से मिले दिशा निर्देश के बाद डीपी विप्र कालेज प्रबन्धन ने हाईकोर्ट की शरण ली। आखिरकार हाईकोर्ट ने डीपी विप्र कालेज प्रबन्धन के पक्ष में फैसला देते हुए अटल यूनिवर्सिटी प्रशासन को डीपी विप्र कालेज को ऑटोनॉमस कालेज की अधिसूची में शामिल करने आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, गुरुवार को हाईकोर्ट ने डीपी विप्र कालेज के पक्ष में फैसला दे दिया है, जिससे अब यह कालेज ऑटोनॉमस हो गया। विप्र कालेज प्रशासन की जीत हुई है।

प्रो.अंजू शुक्ला,

प्राचार्य डीपी विप्र कालेज बिलासपुर छत्तीसगढ़
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