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शासकीय मुआवजे के लिए न्यायधानी को नागलोक बनाने के एक मामले का भंडाफोड़, शराब और जहर सेवन से मृत ग्रामीण को बता दिया सर्पदंश, सिम्स की डॉक्टर, वकील और मृतक के परिजन समेत 5 आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बिलासपुर। न्यायधानी को सर्पलोक बनाने का मामला विधानसभा में उठने के बाद उजागर हुए एक फर्जीवाड़े में पुलिस ने सिम्स के डॉक्टर वकील और मृतक के परिजनों समेत 5 आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरा मामला शराब सेवन से हुई मौत को सर्पदंश दर्शा शासकीय मुआवजा डकारने का है। एसएसपी रजनेश सिंह ने मिडिया के समक्ष पूरे मामले की जानकारी साझा की।
एसएसपी श्री सिंह ने बताया कि करीब डेढ़ साल पूर्व गत
12.नवम्बर 2023 को बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पौड़ी निवासी 36 वर्षीय शिवकुमार धृतलहरे पिता परागदास को बाडी में उल्टी करने और मुंह से झाग निकलने पर तबियत बिगड़ने के कारण बिल्हा सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने मरीज शिव कुमार को सिम्स मे भर्ती कराया गया, जहाँ दिनांक गत 14 नवम्बर 2023 को ईलाज दौरान उसकी मौत हो गई। पंचनामा कार्रवाई व पोस्टमार्टम दौरान परिजनो द्वारा बायें पैर के उंगली में सांप काटने से मौत होना बताया गया था। पीएमकर्ता डाक्टर ने भी सांप काटने से उसकी मौत होने का रिपोर्ट में उल्लेख किया। पतासाजी करने पर सिम्स में शिवकुमार का ईलाज करने वाले डॉक्टर ने शिव कुमार की मौत सर्पदंश से होने से इंकार करते हुए बताया कि उसकी मौत सर्प दंश से नही बल्कि शराब और जहर सेवन से होना बताया।


पुलिस ने जब परिजनों को तलब कर पूछताछ की तो बताया कि उन्होंने वकील कामता प्रसाद साहू के कहने पर पैसों की लालच में सर्पदंश से मौत होंने बयान दिया था।
परिजनों ने बताया कि
मृतक शराब पीने का आदी था और कर्ज से परेशान था जिसके कारण उसने स्वयं जहर सेवन किया था । उन लोगो ने वकील के कहने पर मुआवजे के पैसे की लालच में ऐसा किया। मामले में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर और वकील समेत 5 आरोपियों के खिलाफ 3 लाख का फर्जी डकार शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने और स्वयं लाभान्वित होने के उददेश्य से षडयंत्र में शामिल होने के मामले में आरोपी वकील कामता प्रसाद साहू, डाक्टर प्रियंका सोनी, मृतक के पिता परागदास घृतलहरे, पत्नि नीता घृतलहरे एवं भाई हेमंत घृतलहरे के खिलाफ शासन द्वारा सांप काटने पर मिलने वाले मुआवजा राशि के लिए षडयंत्र करने के मामले में बिल्हा थाना पुलिस ने
अपराध क्रमांक 194/2025 धारा 420, 511, 120 (बी) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

ये है आरोपी-

  1. कामता साहू पिता स्व. रामलाल साहू उम्र 36 वर्ष ग्राम पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर।
  2. डॉ. प्रियंका सोनी एमबीबीएस एम. डी. फोरेंसिक मेडिसीन सिम्स बिलासपुर ।
  3. पराग वास घृतलहरे पिता स्व. बगलू उम्र 66 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा।
  4. हेमंत कुमार घृतलहरे पिता पराग दास उम्र 34 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा।
  5. श्रीमति नीता घृतलहरे पति स्व. शिवकुमार उम्र 35 वर्ष साकिन पोठी थाना बिल्हा।

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शैलेन्द्र पाण्डेय / संपादक / मोबाइल नंबर : 7000256145
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