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जिला उपभोक्ता आयोग के नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिल्डरों और बीमा कम्पनी से दिलाया 115 करोड़, स्थापना के बाद से लेकर आज तक सर्वाधिक 1 करोड़ 52 लाख का कराया भुगतान

बिलासपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने नेशनल लोक अदालत के जरिये स्थापना के बाद से आज तक का सबसे बड़ा एमाउंट 150 करोड़ उपभोक्ताओं को भुगतान कराने का दावा है! एक प्रकरण में जहाँ बीमित व्यक्ति की मौत के बाद उनकी पत्नी को टाटा एआई इंश्योरेंस कंपनी से 58 लाख साढ़े तिरालीस हजार का चेक प्रदाय कराया गया! वही बिल्डर एम ए सोनी के खिलाफ 4 प्रकरणों में 57 लाख रुपये का चेक पक्षकारों दिलाया गया!

उपभोक्ता आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से समझौते के लिए 25 प्रकरण रखे गए, जिनमे से 21 प्रकरणों का निराकरण आयोग के अध्यक्ष आंनद कुमार सिंघल और सदस्य आलोक पांडेय द्वारा किया गया!
रंजु शर्मा विरुद्ध टाटा ए आई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के मामले में रंजु शर्मा ने अपने बीमित पति के मृत्यु के बाद उनके इंश्योरेंस राशि के लिए क्लेम किया था, बीमा कम्पनी ने जब उन्हें उनके दिवंगत पति के बीमित राशि का भुगतान करने में टालमटोल की तब रंजु शर्मा को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा! मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष औऱ सदस्य ने टाटा एआई बीमा कंपनी को रंजु शर्मा को 58 लाख तिरालीस हजार 5 सौ 26 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज समेत प्रदाय करने का आदेश दिया ! अध्यक्ष और सदस्य ने कोर्ट में ही टाटा एआई बीमा कंपनी से मृतक की पत्नी रंजु शर्मा को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान कराया।


इसी तरह बिल्डर एम ए सोनी के खिलाफ 4 प्रकरणों में पक्षकारों को 57 लाख प्रदाय कराया गया!
21 प्रकरण में उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 52 लाख 14 हजार से अधिक राशि का भुगतान कराया गया! जो उपभोक्ता आयोग के स्थापना से लेकर आज तक का सबसे बड़ा रिवार्ड है!
नेशनल लोक अदालत के दौरान रीडर सूर्यप्रताप सिंह, स्टेनो शरद चन्द्र यादव, डाटा आपरेटर प्रमोद कुमार और धरम सिंह ठाकुर मौजूद रहे!

आलोक पाण्डेय, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बिलासपुर

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शैलेन्द्र पाण्डेय / संपादक / मोबाइल नंबर : 7000256145
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