ब्रेकिंग

न्यायधानी के लोविना कोर्ट पर चला रेरा का डंडा, नियमो के उल्लंघन के मामले में मकानों की खरीदी- बिक्री और रजिस्ट्री पर लगाई रोक

। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ( रेरा) ने बिलासपुर के लोविना कोर्ट्स के भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट अधिनियम के उल्लंघन के पर की गई है।

तय नियम के मुताबिकप्रमोटर को प्रोजेक्ट के आवंटियों से प्राप्त कुल रकम का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना होता है। ये राशि केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत के लिए उपयोग की जा सकती है। इस नियम का उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और धन के अनुचित उपयोग को रोकना है। प्राधिकरण ने लोविना कोर्ट्स के संचालक द्वारा इस नियम का उल्लंघन और वित्तीय पारदर्शिता में खामी पाए जाने पर लोविना कोर्ट के खरीद-फरोख्त, पंजीयन या लेन-देन पर रोक लगा दिया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संचालक द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं कर दी जाती। रेरा के इस सख्त कदम से अन्य डेवलपर्स तक एक बड़ा संदेश जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *