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बिलासपुर प्रेस क्लब चुनाव निरस्त, कलेक्टर को राजपत्रित अधिकारियो की निगरानी में फिर चुनाव कराने निर्देश, राघवेंद्र सभा भवन परिसर में विकास पैनल ने पटाखे फोड़ मिठाई बांट मनाया जश्न…

बिलासपुर,,,,  प्रेस क्लब के बहुचर्चित चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है! छत्तीसगढ़ शासन के रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं विभाग ने बिलासपुर प्रेस क्लब के वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित चुनाव को पूरी तरह निरस्त कर दिया है!

यह आदेश 18 नवंबर 2025 को जारी किया गया… जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है! कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया… और निर्वाचन अधिकारी की ओर से आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई!

विकास पैनल ने मनाई खुशी, निर्णय को बताया सही…


निर्वाचन निरस्त होने के बाद विकास पैनल के सदस्यों में जबरदस्त उत्साह देखा गया! पैनल ने रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही चुनाव प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं, पक्षपातपूर्ण फैसलों और निर्वाचन अधिकारी की कार्यशैली पर कई बार आपत्ति दर्ज करवाई थी!

पैनल का कहना है! कि नियमों की अनदेखी और अपारदर्शी प्रक्रिया के कारण निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं था! उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार का यह कदम प्रेस क्लब में पारदर्शिता और सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने वाला निर्णय है! विकास पैनल ने उम्मीद जताई कि अब नई निर्वाचन प्रक्रिया में सभी सदस्यों के साथ न्याय होगा और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न होंगे!


जारी आदेश में कई गंभीर अनियमितताएं और प्रक्रियागत चूकें दर्ज की गईं…

1. निर्वाचन अधिकारी द्वारा समिति के आवेदन-पत्रों की छंटनी, दावा-आपत्ति और प्रत्याशियों की सूची संबंधी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई!

2. समिति द्वारा भेजी गई जानकारी पर रजिस्ट्रार कार्यालय ने कई बार अनुरोध एवं स्मरण-पत्र जारी किए, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनका कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया!

3. 15 सितंबर, 19 सितंबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2025 को भेजे गए विभिन्न पत्रों पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

4. चुनाव हेतु तैयार मतदाता सूची पर भी समिति के आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया, और न ही उसके संबंध में कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजी गई।

5. नियम 27/28 के तहत आवश्यक कार्रवाई, सत्यापन और संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर निर्वाचन प्रक्रिया को अमान्य माना गया!

इसलिए लिया गया निरस्त करने का निर्णय?

रजिस्ट्रार ने आदेश में साफ लिखा है! कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हुआ! समिति, मतदान सूची, आवेदन व दावों-आपत्तियों की जांच संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई!  प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानकों का पालन दिखाई न देने पर  सभी परिस्थितियों को देखते हुए प्रेस क्लब चुनाव को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है!

कलेक्टर को नए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश

आदेश के अंतिम भाग में जिला बिलासपुर कलेक्टर को निर्देश दिया गया है! कि प्रेस क्लब का चुनाव अब नए प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की निगरानी में कराया जाए!


रजिस्ट्रार ने कहा है! कि नया अधिकारी नियमावली के तहत पुनः पूरे निर्वाचन कार्य को संपादित करेगा!

निष्कर्ष:

बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव अब नई प्रक्रिया के तहत, नए अधिकारी की नियुक्ति के बाद ही होगा। इस आदेश ने पूरे पत्रकार समुदाय में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि प्रेस क्लब के चुनाव लंबे समय से विवाद और आपत्तियों के घेरे में थे।

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Santosh Shriwas
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