ब्रेकिंग

बृजमोहन की आवाज से फिर जमीनो के गाइडलाइन दरों पर साय सरकार का यूटर्न, किसीने मरहम तो किसी ने कहा आज का एमएलए रामअवतार वाला फ़ंडा

0 माहौल खदबदाने और सांसद के पत्र के बाद सरकार ने बदला पैंतरा
0 दिया सन्देश करने से होता है, तो क्या अब छोटे प्लाटों की बन्द रजिस्ट्री से भी हटेगा प्रतिबंध

बिलासपुर/ रायपुर/छत्तीसगढ़ में जमीनों की नई गाइडलाइन दरों से माहौल खदबदाया तो सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। सरकार ने विभिन्न हितधारकों से प्राप्त ज्ञापन, सुझाव एवं प्रस्तावो के परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के हवाले से नगरीय क्षेत्रो में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डिसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डिसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डिसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू करने के साथ ही
बहुमंजिला भवनों में फ्लैट / दुकान / कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया है। अब इनका मूल्यांकन बिल्ट अप एरिया के आधार पर किया जाएगा।

ये है आदेश

इसके अलावा बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांन कर मध्यम वर्ग को भी किफायती दर पर फ्लैट दिलाने झप्पी दी गई है।
वही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांन कर ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने निर्णय लिया गया है।

Author Profile

शैलेन्द्र पाण्डेय / संपादक / मोबाइल नंबर : 7000256145
शैलेन्द्र पाण्डेय / संपादक / मोबाइल नंबर : 7000256145
Latest entries