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मिशन अस्पताल लीज प्रकरण को लेकर लोगो मे कौतूहल, अब कमिश्नर कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को वैध करार दे किया लीज को निरस्त

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0 रक्षा बंधन के बाद किया था कार्रवाई का दावा

0 पूछ रहे लोग क्या अब भी होगा टालमटोल या होगी कार्रवाई

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बिलासपुर, रक्षाबंधन के बाद कार्रवाई का दावा था दीवाली आ गई। लोगो मे कौतूहल है कि मिशन अस्पताल लीज प्रकरण का हुआ क्या। बताया जा रहा कि अब खबर ये है कि कमिश्नर कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को वैध बताकर सभी आवेदन पत्रों को खारिज करते हुए लीज को निरस्त कर दिया है।
चांटापारा नजूल सीट नंबर 1 मिशन अस्पताल परिसर के 12 एकड़ जमीन के लीज निरस्तीकरण का यह प्रकरण चर्चित मामलों में से एक है। बिलासपुर नजूल अधिकारी ने लगभग तीन माह पूर्व मिशन अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया था। नजूल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पहले उच्च न्यायालय में फिर उच्च न्यायालय के आदेश पर कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने तीन अलग-अलग आवेदनों को एक साथ निराकरण करते हुए बिलासपुर कलेक्टर के आदेश को पूरी तरह वैधानिक करार दिया है।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने लगातार अवकाश का हवाला देकर मिशन अस्पताल परिसर में रक्षाबंधन के बाद कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद इस मसले पर कुछ नही हुआ इसको लेमर शहर के नागरिकों में चर्चा थी कि आखिर कार्रवाई का मामला लटक क्यो गया किसका जैक लग गया पर अब कमिश्नर कोर्ट से लीज निरस्त कर कलेक्टर के आदेश को वैध बताने का मामला सामने आने के बाद सवाल उठ रहा कि आखिर कार्रवाई होगी कब।

बड़े बड़े लोगो की नजर

शहर के बीच मिशन अस्पताल परिसर के इस बेशकीमती जमीन पर शहर के रसूखदारों और भूमाफियाओं की नजर है। बताया नाता है कि नेशनल स्तर के एक संस्थान ने भी इस परिसर पर जमीन आबंटित करने आवेदन दिया है।

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