0 एमआइसी के निर्णय के बाद कमिश्नर ने सख्ती लागू करने दिये निर्देश

0 राजनीतिक दल,प्रिंटर्स,टेंट व्यवसायियों की लेंगे बैठक


बिलासपुर। न्यायधानी का निगम प्रशासन किस अधिनियम पर चल रहा ये यक्ष प्रश्न लोगो को हलाकान कर रहा है। भंडारी पर जुर्माना ठोकने के बाद सोया प्रशासन तब जागा जब एक नेता के सड़क डिवाइडर के पोल पर टँगे पोस्टर से टकराकर गिरने से शहर के युवा कारोबारी की मौत हो गईं। एमआईसी के निर्णय के बाद निगम प्रशासन ने सड़क,चौक-चौराहे,डिवाइडर और विद्युत खंभों समेत किसी भी शासकीय संपत्ति पर अब फ्लेक्स,बैनर,पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ प्रति फ्लेक्स के हिसाब से जुर्माने और वैधानिक कार्रवाई करने समेत कई दावे किए है। इन दावों का हस्र भी आने वाले दिनों में दिख ही जाएगा। सवाल यह उठ रहा कि आखिर युवा व्यवसायी के मौत का जिम्मेदार है कौन ।

तय नियम के तहत अब हर फ्लेक्स में मुद्रक का नाम अनिवार्य कर दिया गया है, फ्लैक्स बैनर,अवैध पाये जाने जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि मुद्रक और 50 प्रतिशत फ्लेक्स छपवाने और लगाने वाले से वसूला जाएगा। एमआईसी की बैठक में इस आशय का निर्णय पारित किया गया। इसके साथ ही अपने दुकानो बोर्ड सड़क पर रखने वालों के खिलाफ भी
कार्रवाई की जाएगी। एमआईसी ने ऐसे प्रत्येक अवैध फ्लेक्स पर पांच-पांच हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान भी लागू कर दिया।

बैठक बुधवार को
एमआइसी के निर्णय से अवगत कराने बुधवार को शहर के प्रिंटर्स,टेंट व्यावसायी,राजनीतिक दलों के पदाधिकारी समेत अन्य विज्ञापन कर्ता व्यवसायी और संस्थाओं की बैठक विकास भवन में बुलाई गई है।
टीम बनाने निर्देश
एमआईसी की बैठक के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार ने मातहत अफसरों व जोन कमिश्नरों की बैठक लेकर अवैध बैनर पोस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी आठ जोन के कमिश्नरों को टीम गठित कर तत्काल एक्शन लेने कहा है।
भंडारी पर ठोका था जुर्माना
निगम प्रशासन ने पिछले दिनों जन्म दिन पर शहर में बैनर पोस्टर लगाने पर शहर के युवा व्यवसायी श्री भंडारी पर 50 हजार का जुर्माना ठोका था। इसके बाद ऐसे दर्जनों नेताओ और कार्यकर्ताओं के जन्मदिन के बधाई के पोस्टर बैनरों से शहर के चौक चौराहे अटे रहे पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गई। युवा कारोबारी के खिलाफ किसके इशारे पर जुर्माने की कार्रवाई की गई इस बात को लेकर भी शहर में चर्चा रही।
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