
0 निगम आयुक्त ने नामांतरण के लिए एसडीएम को भेजा पत्र

0 जुगाड़ जंतर और जोड़तोड़ का दौर जारी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ ही नही शायद ये पूरे देश भर में इस तरह का पहला मामला होगा जहां नगर निगम प्रशासन ने अवैध कालोनी को राजसात करने की कार्रवाई की हो। कालोनी पूर्व एल्डरमेन और जायसवाल परिवार की बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस कालोनी में डेढ़ एकड़ जमीन निगम के एसई और स्मार्टसिटी लिमिटेड के अतिरिक्त प्रबंधक समेत कांग्रेस के कुछ नेता, अफसरों और करीब आधा दर्जन से अधिक वकीलों का भी पैसा फंस गया। इतना ही नही कलेक्टर के आदेश पर निगम आयुक्त ने एसडीएम को इस पूरे कालोनी को निगम के के नाम पर नामांतरित करने के लिए पत्र भी भेज दिया है।
पूरा मामला रायपुर रोड से लगे मंडपम भवन के बाजू की जमीन का है जहां जायसवाल परिवार द्वारा कॉलोनी बनाने की पहल की थी, आरोप है बिल्डरशिप नियम के तहत रोड नाली और बिजलीं के खम्भे ट्रांफार्मर की व्यवस्था न बनाने पर इसका ले आउट रिजेक्ट करने पर प्लॉट की बिक्री की जाने लगी,
शिकायत पर कलेक्टर ने
अवैध काॅलोनी और अवैध प्लाटिंग की जांच के लिए दस सदस्यीय जांच समिति का गठन कर जांच कराया और शिकायत सही पाए जाने पर नियम के तहत 3 बार नोटिस भी जारी किया पर पर बिल्डर ने इसका कोई जवाब नही दिया, कलेक्ट के आदेश पर निगम प्रशासन में
नगर पालिक निगम के अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करा छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-च (अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंधन आयुक्त द्वारा अधिग्रहित किया जाना) एवं 292 छ, (अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि का समपहरण) के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की प्रकरण से संबंधित ग्राम तिफरा स्थित भूमि खसरा नं 1367/9, 1369/2, 1370/2. 1357, 1369/3, 1355/7, 1371, 1372/2, 1356/1, 1356/2, 1366/1, 1355/4, 1355/6, 1388, 1369/5, 1370/5, 1367/10, 1368/2, 1355/8, 1367/11, 1368/3, 1367/13, 1368/5, 1075/1ख, 1075/1ग, 1355/10, 1355/5, 1367/12, 1368/4, 1369/4, 1370/4, 1372/1 कुल रकबा 19.35 एकड़ की भूमि को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-च (अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंधन आयुक्त द्वारा अधिग्रहित किया जाना) एवं 292 छ, (अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि का समपहरण) के अन्तर्गत अधिकार हक और हित के अधीन प्रबंधन अधिग्रहण किया गया है।

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