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23 साल पुराने चर्चित जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम के बेटे एक्स एमएलए अमित जोगी को आजीवन कारावास, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सुनाया फैसला…

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बिलासपुर,,,, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चर्चित राकांपा नेताराम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 1000 रुपए का जुर्माना
भी लगाया गया है।

हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने आरोपी अमित जोगी उर्फ अमित ऐश्वर्या जोगी को आईपीसी की धारा 302 के साथ ही धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुएआजीवन कारावास के साथ 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता सीबीआई द्वारा दायर अपील स्वीकार की जाती है। शिकायतकर्ता सतीश जग्गी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका निपटारा किया जाता है।

भी निपटारा किया जाता है। क्योंकि 4 अप्रैल 2024 के निर्णय के माध्यम से अन्य संबंधित अपीलों में अन्य आरोपियों दोषियों को दी गई दोष सिद्ध और सजा की पुष्टि पहले ही कर दी है ।

इसलिए शिकायतकर्ता सतीश जग्गी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका निष् प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है।
हाईकोर्ट ने इसके पूर्व आरोपी अमित जोगी को जमानत पर बताते हुए 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने डायरेक्शन दिया था।

ये है मामला...

गत 4 जून 2003 को छत्तीसगढ़ के राकांपा नेता
रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,
इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में बलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। और अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को दोषी करार दिया गया था लेकिन अब इस चर्चित हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को भी दोषी माना है।

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